Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025: विधवा महिलाओं को ₹1,500 मासिक पेंशन
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025: विधवा महिलाओं के लिए सरकार की योजना। ₹1,500 मासिक पेंशन, eligibility, documents, apply online, application form PDF, age limit व आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी हिंदी में।महाराष्ट्र सरकार समाज के कमजोर वर्ग की विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजना चला रही है। Maharashtra Vidhwa Pension Yojana (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और संजय गांधी निराधार अनुदान योजना) के तहत राज्य की विधवा महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
यह राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के योगदान से दी जाती है। केंद्र से ₹300 और राज्य से ₹1,200 मिलाकर कुल ₹1,500 पेंशन हर माह सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025 का उद्देश्य
- पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं को नियमित मासिक आय प्रदान करना।
- विधवा महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता दिलाना।
- बच्चों की शिक्षा और परिवार के भरण-पोषण में मदद करना।
- Widow Scheme in Maharashtra के जरिए असहाय महिलाओं को सरकारी सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना।
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2025 के लाभ
- लाभार्थी महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन।
- पैसा सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से।
- 40 वर्ष से अधिक आयु की गरीब विधवा महिलाओं को प्राथमिकता।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभ उठा सकती हैं।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025 Eligibility (पात्रता)
- महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी हो।
- पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- आयु सीमा: 40 से 59 वर्ष (कुछ विशेष मामलों में 65 वर्ष तक)।
- परिवार की वार्षिक आय सरकारने तय की सीमा से कम हो।
- महिला अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी न हो।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड / BPL कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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Vidhwa Pension Yojana Maharashtra Amount (पेंशन राशि)
- केंद्र सरकार से: ₹300 प्रतिमाह
- महाराष्ट्र राज्य सरकार से: ₹1,200 प्रतिमाह
- कुल मासिक पेंशन: ₹1,500
Apply Online – आवेदन प्रक्रिया
Online आवेदन:
- sjsa.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- “Schemes” सेक्शन में Indira Gandhi National Widow Pension Scheme चुनें।
- “Apply Online” पर क्लिक करें।
- Vidhwa Pension Yojana Maharashtra Online Form भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
Offline आवेदन:
- myscheme.gov.in से आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड करें।
- फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- नजदीकी तहसील कार्यालय / Collector Office / Zilla Parishad में जमा करें।
- सत्यापन के बाद खाते में राशि जमा होगी।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana Application Form PDF
आवेदन फॉर्म myscheme.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक महिलाएं इसे डाउनलोड करके ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं।
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana Age Limit
- न्यूनतम: 40 वर्ष
- अधिकतम: 59 वर्ष (कुछ मामलों में 65 वर्ष तक)
महाराष्ट्र की अन्य विधवा महिला योजनाएं
- Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana – आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और निराधार व्यक्तियों के लिए ₹1,200 मासिक अनुदान।
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPSM) – राष्ट्रीय स्तर पर विधवा महिलाओं के लिए ₹300 मासिक पेंशन।
- Vidhava Mahila Yojana Maharashtra – प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल।
निष्कर्ष
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025 उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है जो पति की मृत्यु के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करती हैं। ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन से उन्हें जीवनयापन में सहारा मिलता है और बच्चों की परवरिश आसान हो जाती है।
👉 अगर आप पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।
FAQs – Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2025
Q1. Maharashtra Vidhwa Pension Yojana में कितनी राशि मिलती है?
👉 विधवा महिलाओं को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
Q2. Vidhwa Pension Yojana Maharashtra Apply Online कैसे करें?
👉 sjsa.maharashtra.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q3. Maharashtra Vidhwa Pension Yojana Age Limit कितनी है?
👉 न्यूनतम 40 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष (कुछ मामलों में 65 वर्ष तक)।
Q4. Vidhwa Pension Yojana Maharashtra Documents Required कौन-कौन से हैं?
👉 मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण और फोटो जरूरी हैं।