Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025: राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के तहत कार्यरत पैक्स (PACS) और व्यापार मंडलों को स्थानीय स्तर
पर योजना के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत किया है। ये संस्थाएं प्रत्येक जिले में क्रय केंद्र (Procurement Centres) स्थापित करेंगी, जहां पर पंजीकृत किसान सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे और उन्हें डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यह न सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, बल्कि किसानों का भरोसा भी सरकारी तंत्र में मजबूत करेगा। कुल मिलाकर, Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 बिहार में दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025 का उद्देश्य
बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी रबी फसलों — विशेष रूप से चना, मसूर और सरसों — के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देना है। इस योजना का मकसद किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत दिलवाना है ताकि वे बिचौलियों पर निर्भर न रहें और उनकी आय में वास्तविक सुधार हो सके। Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 भारत सरकार के सहयोग से, NAFED (नेफेड) और NCCF (एनसीसीएफ) जैसे केंद्रीय संस्थानों के जरिए संचालित की जा रही है, जो बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आयात पर निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) – बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025
बिहार सरकार द्वारा Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 के अंतर्गत किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को अपनाया गया है। इन MSP दरों को रबी विपणन सीजन 2025-26 के अनुसार तय किया गया है, ताकि किसानों को खुले
बाजार में मूल्य गिरावट के समय भी नुकसान न हो। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख फसलों की MSP दरें दर्शाई गई हैं:
फसल का नाम | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रति क्विंटल |
चना | ₹5850 |
मसूर | ₹6700 |
सरसों/राई | ₹5950 |
बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025 की समय-सीमा और आवेदन अंतिम तिथि
बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025 के तहत किसानों के लिए फसल बिक्री और पंजीकरण की अवधि 25 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक निर्धारित की गई है। यह समय-सीमा उन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपनी चना, मसूर और सरसों जैसी रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचना चाहते हैं। सभी इच्छुक किसानों को सलाह दी जाती है कि वे इस अवधि के भीतर अपनी किसान पंजीकरण संख्या के माध्यम से क्रय केंद्रों पर समय से रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि उन्हें सरकारी दरों का पूरा लाभ मिल सके।
राज्य सरकार ने Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 लिए सभी जिलों में PACS (पैक्स) और व्यापार मंडलों के माध्यम से क्रय केंद्र (Procurement Centres) स्थापित करने की व्यवस्था की है, जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। फसल खरीदी के बाद भंडारण की प्रक्रिया भी सुनियोजित है — 25 जून से लेकर 22 जुलाई 2025 तक खरीदी गई फसलों को NAFED और NCCF द्वारा चिन्हित किए गए CWC (Central Warehousing Corporation) और SWC (State Warehousing Corporation) गोदामों में सुरक्षित रूप से जमा किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों की उपज सुरक्षित रहे और भंडारण में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
इसलिए, किसान भाइयों से निवेदन है कि वे तय समय के भीतर पंजीकरण और फसल बिक्री की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके और उनकी मेहनत की उपज का उचित मूल्य समय पर मिल पाए।
बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025: किसानों को मिलने वाले मुख्य लाभ
Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में स्थायीत्व और समृद्धि लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से किसानों को कई सीधे लाभ मिलते हैं, जैसे:
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी:
किसानों को चना, मसूर और सरसों जैसी रबी फसलों का उचित दाम मिलता है, जिससे उन्हें बाजार में मूल्य गिरावट से नुकसान नहीं उठाना पड़ता।
2. किसानों की आय में सीधा इज़ाफ़ा:
MSP के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर बढ़ता है।
3. स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन:
इस योजना से दलहन और तिलहन जैसी आवश्यक फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे बिहार की आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
4. सरल और पारदर्शी प्रक्रिया:
ऑनलाइन पंजीकरण और स्थानीय क्रय केंद्रों के माध्यम से फसल बेचने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।
Bihar Rabi Adhiprapti 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह दस्तावेज़ पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाते हैं। किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने चाहिए:
1. आधार कार्ड – पहचान और सत्यापन के लिए
2. निवास प्रमाण पत्र – यह साबित करने के लिए कि किसान बिहार राज्य का स्थायी निवासी है
3. किसान पंजीकरण संख्या – जो e-KYC से जुड़ा हो
4. भूमि संबंधित दस्तावेज़ – जैसे खतियान, रसीद या दाखिल खारिज जो यह दर्शाए कि किसान फसल की भूमि का स्वामी या वैध किरायेदार है
इन दस्तावेज़ों के बिना क्रय केंद्रों पर फसल की बिक्री संभव नहीं होगी। इसलिए पंजीकरण से पहले इन्हें तैयार रखें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
Bihar Rabi Adhiprapti 2025 के लिए पात्रता
Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 के तहत केवल योग्य किसानों को ही MSP का लाभ दिया जाएगा। इस योजना की पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
1. योजना का लाभ केवल चना, मसूर और सरसों की फसल के लिए ही मान्य है।
2. केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी किसान ही योजना में आवेदन कर सकते हैं।
3. किसान के पास भूमि संबंधित वैध दस्तावेज़ और किसान पंजीकरण संख्या होना अनिवार्य है।
4. लाभ उठाने के लिए किसान को निर्धारित तिथि (25 जून से 15 जुलाई 2025) के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा।
यह पात्रता शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि वास्तविक और पात्र किसान ही सरकारी सहायता का लाभ उठा सकें, जिससे सरकारी संसाधनों का सही उपयोग हो सके।
Bihar Rabi Adhiprapti 2025: ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया (Step-by-Step)
बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025 के तहत किसानों को चना, मसूर और सरसों जैसी रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और पारदर्शी बनाया है ताकि हर पात्र किसान को समय पर लाभ मिल सके। नीचे Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 में आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है:
चरण 1: ई सहकारिता विभाग, बिहार पर पंजीकरण करें
किसानों को सबसे पहले ई सहकारिता विभाग, बिहार के पोर्टल पर जाकर अपनी किसान पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और फसल से संबंधित जानकारी भरनी होती है।
चरण 2: क्रय केंद्र की जानकारी प्राप्त करें
फसल बिक्री के लिए निकटतम क्रय केंद्र (PACS या व्यापार मंडल) की जानकारी लेने के लिए किसान सहकारिता विभाग के पोर्टल पर जाएं। यहाँ उन्हें अपने जिले/ब्लॉक के अनुसार केंद्रों की सूची मिलेगी।
चरण 3: फसल से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करें
पंजीकरण के समय आधार कार्ड, भूमि संबंधित कागज़ात, और बैंक खाता जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें ताकि सत्यापन में कोई बाधा न आए।
चरण 4: फसल की विक्री के लिए केंद्र पर जाये
पंजीकरण पूरा होने के बाद, किसान अपनी उपज को अपने नजदीकी पैक्स या व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केंद्र पर लेकर जाएं। वहाँ उन्हें फसल तौल के बाद रसीद दी जाएगी।
चरण 5: गुणवता जाँच और परिक्षण
फसल जमा करने के बाद, NAFED और NCCF द्वारा नियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक फसल की गुणवत्ता और मात्रा का परीक्षण करेंगे। सत्यापन के बाद फसल को सुरक्षित रूप से CWC/SWC गोदामों में भंडारित किया जाएगा।
चरण 6: भुगतान
प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, MSP की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उन्हें पारदर्शिता और समय पर भुगतान की गारंटी मिलती है।
जमाबंदी पंजी की भाग संख्या कैसे जानें – Step by Step मार्गदर्शिका
Bihar Rabi Adhiprapti 2025 के अंतर्गत यदि आप रैयत किसान हैं और भूमि विवरण दर्ज कर रहे हैं, तो आपको अपने खेत की जमाबंदी पंजी की भाग संख्या और पृष्ठ संख्या की जानकारी देना अनिवार्य है। यह विवरण भूमि स्वामित्व के सत्यापन में मदद करता है। नीचे बताया गया है कि आप यह जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं:
चरण 1: किसान पंजीकरण करें (यदि पंजीकरण नहीं किया है )
अगर आपके पास किसान पंजीकरण संख्या नहीं है, तो सबसे पहले ई सहकारिता विभाग, बिहारपोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है।
चरण 2: किसान पंजीकरण विवरण सुधर (यदि कोई गलती हो)
अगर पंजीकरण विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ई सहकारिता विभाग, बिहार पर जाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। ध्यान दें कि आवेदन को फाइनल सबमिट करने के बाद संशोधन की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आवेदन से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।
चरण 3: भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जाने
यदि आप रैयत किसान हैं और अपनी भूमि का विवरण भर रहे हैं, तो आपको भाग संख्या एवं जमाबंदी पंजी की पृष्ठ संख्या देखने के लिए इस पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर आप अपने जिले, अंचल, मौजा आदि विवरण भरकर अपनी भूमि का जमाबंदी विवरण देख सकते हैं, जिसमें भाग संख्या और पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होती है।
चरण 4: फसल बिमा की जानकारी ध्यान रखें
रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणियों के लिए अधिकतम बिक्री की सीमा 40 क्विंटल (दलहन/तिलहन) निर्धारित की गई है। इससे अधिक फसल की मात्रा स्वीकार नहीं की जाएगी।
चरण 5: तकनीकी सहायता के लिए संपर्क करें
यदि आवेदन के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो किसान निम्न हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 0612-2506307 का टोल फ्री: 18001800110
Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 में आवेदन से पहले जान लें ये जरूरी बातें
Bihar Rabi Adhiprapti 2025 योजना में सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ अहम बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हैं, तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP (One-Time Password) भेजा जाता है। यह OTP आपकी पहचान की पुष्टि के लिए ज़रूरी होता है और पूरी तरह गोपनीय (confidential) रहता है।
OTP शेयर न करें: कृपया ध्यान दें कि यह OTP सिर्फ आपकी जानकारी के लिए होता है। इसे किसी भी दूसरे व्यक्ति या एजेंट के साथ साझा न करें, ताकि आपके डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा बनी रहे।
एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान सिर्फ एक हे नंबर का उपयोग करें जो आपके किसान पंजीकरण में दर्ज है। एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार उपयोग करने से भविष्य में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या डुप्लिकेट एंट्री से बचा जा सकता है।
आवेदन से पहले विवरण जांचे: Bihar Rabi Adhiprapti Yojana 2025 में आवेदन सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों कीअच्छी तर पढ़ लें और सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद कुछ भी करने की अनुमति नहीं दी जाती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना 2025 के तहत किन फसलों की खरीदी की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत चना, मसूर और सरसों/राई की फसलों की नुनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी की जाएगी। इन फसलों के लिए भारत सरकार ने रबी विपणन सीजन 2025–26 के तहत MSP दरें निर्धारित की हैं।
प्रश्न 2: Bihar Rabi Adhiprapti 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
इस योजना के लिए आवेदन 25 जून 2025 से शुरू होकर 15 जुलाई 2025 तक किए जा सकते है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले पंजीकरण अवश्य करवा लें, ताकि समय रहते लाभ मिल सके।
प्रश्न 3: योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?
पंजीकरण के लिए किसान onlinedbtagriservice.bihar.gov.in पोर्टल पर जाना होगा और अपनी किसान पंजीकरण संख्या, आधार, बैंक विवरण और फसल की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद किसान अपनी उपज नजदीकी PACS या व्यापार मंडल के क्रय केंद्र पर जमा कर सकते हैं।
प्रश्न 4: बिहार रबी अधिप्राप्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मकसद किसानो को उनकी रबी फसल का उचित मूल्य दिलवाना, MSP की गारंटी देना,और बिहार में दलहन व तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि राज्य की आयात पर निर्भरता कम हो और किसान आत्मनिर्भर बनें।