Mukhyamantri Nari shakti yojana Rajasthan (राजस्थान) – पूरी जानकारी
राजस्थान की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (पूर्व नाम: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना – IMSUPY) महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रभावशाली प्रयास है। इसका उद्देश्य महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अनुदानयुक्त ऋण प्रदान कर, उन्हें नए व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा कारोबार बढ़ाने में मदद करना है। राजस्थान सरकार की Mukhyamantri Nari shakti yojana Rajasthan के तहत महिलाओं को ₹50 लाख तक ऋण सुविधा मिलेगी, विशेष वर्गों को 30% अनुदान, योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और प्रमुख लाभ – जानिए विस्तार से।
Mukhyamantri Nari shakti yojana Rajasthan का अवलोकन
- शुरुआत: वित्त वर्ष 2020‑21 (पूर्व नाम: IMSUPY)
- लाभार्थी: राजस्थान की 18 वर्ष+ महिला, SHG या क्लस्टर/फेडरेशन
- ऋण सीमा: ₹50 लाख (व्यक्तिगत), ₹1 करोड़ (SHG क्लस्टर)
- अनुदान: सामान्य को 25%, विशेष वर्ग (SC/ST/विधवा आदि) को 30%
- क्षेत्र: उद्योग, सेवा, व्यापार, कृषि, डेयरी आदि
Mukhyamantri Nari shakti yojana Rajasthan पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़
पात्रता
- राजस्थान की स्थायी निवासी महिला
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- SHG के लिए मान्यता प्राप्त संस्था में पंजीकरण अनिवार्य
- विशेष वर्ग को उच्च अनुदान का प्रावधान
दस्तावेज़
- आधार कार्ड, भामाशाह/निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (₹10 लाख से अधिक पर)
- SHG के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र व सदस्यों की सूची
Mukhyamantri Nari shakti yojana Rajasthan आवेदन प्रक्रिया
- सरकारी पोर्टल: अधिकारिक वेबसाइट पर जाए लॉगिन करें
- फॉर्म भरें: सामान्य जानकारी, परियोजना विवरण, दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करने के बाद ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है
- आवेदन की समीक्षा बैंक और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा की जाती है
- ऋण स्वीकृति बैंक द्वारा दी जाती है, भूमि/भवन सहयोग से प्रक्रिया आसान हो सकती है
प्रमुख लाभ
- व्यक्तिगत महिलाओं को ₹50 लाख तक और SHG को ₹1 करोड़ तक ऋण
- विशेष वर्ग को 30% तक सब्सिडी, जिससे लोन की लागत घटती है
- स्वरोजगार के लिए महिला उद्यमियों को मजबूत आधार
- पूर्णतः पारदर्शी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- वित्त वर्ष 2028‑29 तक योजना का विस्तार
- 2025 तक 38,000+ आवेदन; 4,000+ स्वीकृत ऋण
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FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- 1. क्या योजना अभी चालू है?
- हाँ, यह योजना वित्त वर्ष 2028‑29 तक वैध है। आवेदन जारी हैं।
- 2. आवेदन कहाँ से करें?
- राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल पर: यहाँ क्लिक करें
- 3. SHG के लिए ऋण सीमा क्या है?
- SHG को अधिकतम ₹1 करोड़ तक ऋण मिल सकता है।
- 4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य है?
- ₹10 लाख से अधिक प्रस्तावों में अनिवार्य है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस पहल है। ₹50 लाख तक ऋण, उच्च अनुदान, पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया और 2028‑29 तक की वैधता इसे महिला उद्यमिता के लिए एक सुनहरा अवसर बनाती है।
यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या मौजूदा व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं, तो इस योजना का लाभ उठाना न भूलें।