Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 की जानकारी
राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को उनके पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना प्राकृतिक आपदा या आकस्मिक दुर्घटना के कारण पशुधन की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना को लागू करने हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे पशुओं का बीमा किया जाएगा। यह योजना न केवल पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि राज्य के पशुपालन क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करती है।
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 के तहत बीमा की दर और राशि
पशुपालकों के लिए अलग-अलग पशुओं के बीमा के मानक और मूल्यांकन निम्न प्रकार से निर्धारित किए गए हैं:
पशु | मानक और मूल्यांकन |
1. गाय (दुधारू) | रु. 3,000 प्रति लीटर प्रति दिन के हिसाब से, अधिकतम बीमा राशि रु. 40,000 प्रति पशु |
2. भैंस (दुधारू) | रु. 4,000 प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर, अधिकतम बीमा राशि रु. 40,000 प्रति पशु |
3. बकरी (मादा) | बीमा राशि रु. 4,000 प्रति पशु |
4. भेड़ | बीमा राशि रु. 4,000 प्रति पशु |
5. ऊंट | अधिकतम बीमा राशि रु. 40,000 प्रति पशु |
NOTE: बीमा का मूल्यांकन पशु चिकित्सक, पशुपालक और बीमा प्रतिनिधि के आपसी सहमति से किया जाएगा।
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 की पात्रता और शर्तें
1. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं:
2. बीमा के लिए केवल टैग किए गए (Tagged) पशुओं का ही पंजीकरण किया जा सकेगा।
3. अधिकतम 2 दुधारू गाय, 2 दुधारू भैंस, 10 बकरी, 10 भेड़ और 1 ऊंट का मुफ्त बीमा किया जाएगा।
4. बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य बीमा योजना के तहत शामिल नहीं हैं।
5. पशु की उम्र गाय के लिए 3 से 12 वर्ष, भैंस के लिए 4 से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ के लिए 1 से 6 वर्ष और ऊंट के लिए 2 से 15 वर्ष के
बीच होनी चाहिए।
6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों के लिए क्रमशः 16% और 12% बीमा लक्ष्य आरक्षित किया गया है।
7. बीमा के बाद यदि पशु को बेचा जाता है या उपहार में दिया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त मानी जाएगी।
बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. जन आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. बैंक खाता विवरण
6. मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना आवश्यक)
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 की आवेदन प्रक्रिया
पशुपालक mmpby.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1. वेबसाइट पर लॉग इन करें और होमपेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें।
2. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
3. जन आधार नंबर दर्ज करें और सभी शर्तों को पढ़कर सहमति प्रदान करें।
4. सबमिट पर क्लिक करने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
बीमा क्लेम किन परिस्थितियों में मिलेगा?
पशुधन की मृत्यु होने पर निम्नलिखित कारणों से बीमा क्लेम मिलेगा:
1.आग लगने से।
2.सड़क दुर्घटना।
3.आकाशीय बिजली गिरने।
4. प्राकृतिक आपदा।
5. जहरीला घास खाने।
6. सर्प या कीड़े के काटने।
7. किसी गंभीर बीमारी के कारण।
NOTE: बीमा पॉलिसी जारी होने के बाद केवल 21 दिनों के ग्रेस पीरियड के बाद ही बीमा क्लेम किया जा सकेगा।
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 की अंतिम तिथि
इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अधिक पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब
1. क्या मंगला पशु बीमा योजना में सभी प्रकार के पशुओं का बीमा किया जा सकता है?
नहीं, इस योजना में केवल गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का बीमा किया जा सकता है।
2. बीमा क्लेम कितने दिनों में प्राप्त होगा?
बीमा क्लेम की प्रक्रिया पशु की मृत्यु की सूचना देने के बाद शुरू होती है और कुछ ही दिनों में क्लेम की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
3. क्या योजना में पंजीकरण निःशुल्क है?
हां, योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है।
4. योजना में आवेदन करने के लिए क्या उम्र सीमा निर्धारित है?
पशुओं की उम्र सीमा गाय के लिए 3 से 12 वर्ष, भैंस के लिए 4 से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ के लिए 1 से 6 वर्ष और ऊंट के लिए 2 से 15 वर्ष है।
Mukhymantri Mangla Pashu Bima Yojana 2025 से पशुपालक परिवारों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके पशुधन का भी संरक्षण होगा। यह राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कदम है।