Shetmal Yojana 2025 क्या है?
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बेहतर बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से शेतमाल वाहतूक अनुदान योजना 2025 (Shetmal Taran Yojana) शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत FPCs और सहकारी संस्थाओं को उनके नाशवंत कृषि उत्पादों को महाराष्ट्र से अन्य राज्यों तक पहुँचाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल (MSAMB) द्वारा 31 मार्च 2026 तक लागू की गई है।
Shetmal Yojana Eligibility (पात्रता)
- Shetmal Yojana eligibility के अनुसार, केवल वे संस्थाएं इस योजना के लिए पात्र हैं जो:
- महाराष्ट्र में पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPCs) या सहकारी समितियाँ हों।
- जिनके उत्पाद महाराष्ट्र में ही उगाए गए हों।
- जो उत्पादों को सड़क मार्ग द्वारा किसी अन्य राज्य में बिक्री के लिए भेज रही हों।
Shetmal Yojana Amount (सब्सिडी दरें)
सब्सिडी 50% तक दी जाएगी, जो नीचे दिए गए अनुसार दूरी के आधार पर निर्धारित है:क
दूरी (किमी में) | सब्सिडी (लागत का 50%) | अधिकतम राशि (₹ में) |
350 – 750 किमी | 50% | ₹20,000 |
751 – 1000 किमी | 50% | ₹30,000 |
1001 – 1500 किमी | 50% | ₹40,000 |
1501 – 2000 किमी | 50% | ₹50,000 |
2001+ किमी | 50% | ₹60,000 |
उत्तर-पूर्व राज्य | 50% | ₹75,000 |
350 किमी से कम दुरी पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
Shetmal Taran Yojana का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान अपने नाशवंत उत्पाद जैसे:
- आम
- केला
- प्याज
- टमाटर
- अदरक
- अन्य सब्जियाँ
को देश के अन्य राज्यों में बेच सकें और बेहतर दाम पा सकें। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें नई बाजारों तक पहुँच मिलेगी।
आवेदन रक्रिया Step by Step Guide
1. पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करें
सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडल (MSAMB) से Pre-approval लेना जरूरी है।
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2. परिवहन करें
उत्पादों को केवल सड़क मार्ग से अन्य राज्य में ट्रांसपोर्ट करें।
3. बिक्री के बाद 30 दिन में आवेदन करें
डिलीवरी के बाद 30 दिनों के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूचि
1. पूर्व-स्वीकृति आवेदन पत्र
2. संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र
3. ट्रांसपोर्ट कंपनी का चालान
4. प्रमाणित ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट
5. खरीदार की डिलीवरी रसीद
6. बिक्री की रसीद
7. पैकिंग/लोडिंग खर्च का विवरण
8. भुगतान का बैंक प्रमाण
9. संस्था की बैंक पासबुक कॉपी
10. स्वघोषणा पत्र
11. संस्था प्रमुख का Aadhaar कार्ड
12. GST नंबर (यदि लागू हो)
13. खरीदार का पता और पहचान प्रमाण
वार्षिक सब्सिडी सीमा
हर पंजीकृत संस्था को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹3 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल पंजीकृत FPCs या सहकारी समितियों के लिए है।
Q2. क्या ट्रक से 300 किमी पर भेजे गए माल पर सब्सिडी मिलेगी?
उत्तर: नहीं, 350 किमी से कम की दूरी पर सब्सिडी नहीं मिलती।
Q3. आवेदन कब और कैसे करना होता है?
उत्तर: ट्रांसपोर्ट और बिक्री के 30 दिनों के भीतर महाDBT पोर्टल पर आवेदन करना होता है।
Q4. उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए सब्सिडी अधिक क्यों है?
उत्तर: वहां की दूरी और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ₹75,000 तक की सब्सिडी दी जाती है।
नोट: Shetmal Yojana 2025 एक लाभकारी योजना है जो किसानों को उनके कृषि उत्पादों की बिक्री बढ़ाने, बाजार विस्तार करने और आय में वृद्धि का मौका देती है। अगर आप एक पंजीकृत FPC या सहकारी संस्था चलाते हैं, तो शेतमाल वाहतूक अनुदान योजना 2025 का लाभ उठाएं और अपने उत्पादों को महाराष्ट्र के बाहर भी पहचान दिलाएं।