Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana | पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना मे निवेश कर पाए 1.5 करोड़ तक सब्सिडी

Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana

Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana योजना की जानकारी

उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए छोटे और उद्यमी योको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी उद्देश्य सरकार ने रखा है इस योजना में 1 से 5 करोड़ तक की निवेश रकम रखी गई है 70% रोजगार की शर्त सरकार ने इस योजना में रखी है इस योजना को सरकार ने तीन श्रेणी में बांध दिया है अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के बारे मे पूरी जानकारी के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़िए

Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana का उद्देश्य

उत्तराखंड राज्य सरकार ने Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana की घोषणा की है जिसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना और स्थाई निवासियों के लिए पर्यटन के अंतर्गत नई स्थाई रोजगार सेवाएं उपलब्ध करवाना है राज्य में रहने वाले छोटे उद्योग में जिनका निवेश 5 करोड़ से भी काम है उनको इस योजना से लाभान्वित करने का भी उद्देश्य उत्तराखंड सरकार ने रखा है

ढ़िए

Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana की संक्षिप्त जानकारी 

योजना का नाम Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana
किसने शुरू की उत्तराखंड राज्यसरकार
उदेश्य नई स्थाई रोजगार सेवाएं उपलब्ध करना
लाभ स्थाई बेरोजगार युवकों के लिए स्थाई निवासी रोजगार के अवसर उपलब्ध
अधिकारिक वेबसाइट

Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana के लाभ

  1. उत्तराखंड पर्यटन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक से 5 करोड़ तक निवेश में सरकार ने रखी है जिसका फायदा छोटे उद्योगों के लिए होगा
  2. Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana के अंतर्गत राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा
  3. पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने पर स्थाई बेरोजगार युवकों के लिए स्थाई निवासी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे
  4. उत्तराखंड राज्य के छोटे अस्थान उद्योग को को पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा बनने का गोल्डन अवसर मिलेगा
  5. उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 31 मार्च 2030 तक कार्यान्वित रहेगी

Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana तीन प्रदेश श्रेणियां

प्रथम श्रेणी:  हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर जिले का संपूर्ण क्षेत्र, देहरादून के कालसी, चकराता व त्यूनी तहसील को छोड़कर, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत और अल्मोड़ा तहसील में निवेश का कम से कम 15% या अधिक 80,00000 की सब्सिडी और हल साल ब्याज दर में प्रतिशत 400000 तक प्रतिपूर्ति और स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई.

द्वितीय श्रेणी: देहरादून का कालसी, चकराता, त्यूनी, बागेश्वर में गरुड़ तहसील, पौड़ी में कोटद्वार, लैंसडोन, यमकेश्वर, धूमाकोट तहसील, टिहरी में धनोल्टी और नरेंद्र नगर तहसील इन क्षेत्रों में निवेश का 25% या अधिक 1.20 करोड़ की सब्सिडी, ब्याज दर में हर साल 500000 व स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी

तृतीय श्रेणी: उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले का सारा क्षेत्र, बागेश्वर, पौड़ी व टिहरी जिले का वह क्षेत्र जो बी श्रेणी में ही दिया गया है इस क्षेत्र में निवेश करने पर 30% या अधिक 1.50 करोड़ की सब्सिडी, ब्याज दर में हर साल 600000 प्रतिपूर्ति व स्टांप शुल्क में छूट गी

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उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सिंगल विंडो सिस्टम से बड़े आसानी से आवेदन कर सकते हैं
आपको इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर जाना होगा जहां जाने के बाद आपको इस योजना का ऑप्शन दिखाईउसे पर क्लिक कर कर आप बड़े आसानी से आवेदन कर सकते

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1)Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana क्या है?
उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और राज्य में स्थाई निवासियों के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे

2)Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana के लिए कैसे आवेदन करें?
पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना बड़ा आसान है इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सिंगल सिस्टम विंडो के अंतर्गत बड़े सरल तरीके से आवेदन किया जाता है

3)Uttarakhand Paryatan Udyami Protsahan Yojana के लिए कितनी निवेश रकम तय की गई है?
उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक से 5 करोड़ तक निवेश रकम तय की गई है

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